छत्तीसगढ़:मृत व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर कर की लाखों की ठगी, गिरफ्तार…

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रायपुर। प्रवीणचंद पारख एवं अन्य के द्वारा आरोपी मोह. अल्ताफ के विरूद्ध किसी अन्य की भूमि का फर्जी इकरारनामा देकर जमीन रजिस्ट्री कराने का धोखा देकर एडवांस रकम लेकर हड़पने की शिकायत दिया गया था।

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जिसके जांच पर प्राप्त दस्तावेजों में आरंग स्थित भूमि खसरा नंबर 1695 रकबा 0.4250 हेक्टेयर भूमि को भू स्वामी बिसाहिन के साथ मोह. अल्ताफ के द्वारा स्वयं का इकरारनामा एवं भूमि स्वामी कृष्ण कुमार साहू एवं रामनारायण बंजारे के अलग अलग खसरा के भूमि को विक्रय करने संबंधी इकरारनामा स्वयं के साथ करके उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगणों को विक्रय करने का सौदा 2,14,71,200/- रूपये तय किया था। जांच के दौरान बिसाहिन पटेल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बतायी कि वह अपनी भूमि को बेचने के संबंध में किसी से भी इकरारनामा निष्पादित नहीं की है तथा वह मोह. अल्ताफ नाम के किसी व्यक्ति को नही जानती है साथ ही यह भी बतायी कि वह लिखकर हस्ताक्षर नहीं करती है, दस्तावेजों में अंगूठा लगाती है।

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जबकि मोह. अलताफ के द्वारा प्रार्थीगणों से किये गये इकरारनामा में बिसाहिन के हिन्दी में हस्ताक्षरित कर इकरारनामा दिया गया है। इसी प्रकार मोह. अल्ताफ द्वारा प्रस्तुत कृष्ण कुमार साहू व रामनारायण बंजारे के मध्य दिनांक 25.07.2023 के इकरारनामा के संबंध में स्व. कृष्ण कुमार साहू की पत्नी कमला बाई साहू से पूछताछ में अपने पति कृष्ण कुमार साहू का देहांत दिनांक 26.01.2019 को होना बतायी एवं उक्त भूमि की बिकी हेतु किसी भी व्यक्ति से सौदा/इकरारनामा होने की जानकारी से इंकार की। इस प्रकार मोह.

अल्ताफ के द्वारा दिनांक 26.01.2019 को मृत व्यक्ति कृष्ण कुमार साहू का दिनांक 25.07.2023 का फर्जी इकरारनामा प्रार्थी को देकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करना पाये जाने पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 73/2025 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाईन को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य पीड़ितो से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर प्रकरण में आरोपी मोह. अलताफ को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी- मोह. अलताफ पिता मोह. आसिफ उम्र 42 साल पता म.नं. 20/5, अदाविला, फव्वारा चौक, थाना कोतवाली रायपुर।

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