31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा…

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 11 जुलाई 2026। खरीफ सीजन 2026 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान इस तिथि तक बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र तथा कृषि विभाग के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम, बाधित बुवाई, रोपाई में विफलता, अंकुरण नहीं होने जैसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान पर सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है।
उप संचालक कृषि, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली, उड़द और मूंग फसलों को योजना में शामिल किया गया है। किसानों को बीमित राशि के ऋणमान के आधार पर केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन सरकार करेगी।
खरीफ 2026 के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी बनाया गया है। किसान जिला सहकारी बैंकों, सेवा सेतु केंद्रों और संबंधित कृषि कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके। साथ ही सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं मैदानी अमले को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।