सारंगढ़

“एक माह में खत्म होंगे पुराने केस” : आईजी राम गोपाल गर्ग की सख्त चेतावनी, महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस का संदेश…

बिलासपुर। दिनांक 13 मई 2026 को बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने रेंज स्तरीय महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कर कानून व्यवस्था, लंबित अपराधों और महिला सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर में किया गया, जिसमें रेंज के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, भोजराम पटेल, सिद्धार्थ तिवारी, मनोज खिलारी, प्रफुल्ल ठाकुर, निवेदिता पॉल, निमीषा पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक मंजूलता केरकेट्टा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। आईजी श्री गर्ग ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी जिलों को आगामी एक माह के भीतर पुराने लंबित मामलों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।
गंभीर अपराधों पर विशेष निगरानी
आईजी श्री गर्ग ने लूट, डकैती, धोखाधड़ी, अपहरण एवं दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की प्रकरणवार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में ऐसे मामलों की विवेचना तेज की जाए तथा शीघ्र चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने और गिरफ्तारी उपरांत तत्काल न्यायालय में पेश करने के निर्देश भी दिए गए।
महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निराकरण के लिए संचालित ITSSO (Investigation Tracking System for Sexual Offence) की भी विस्तार से समीक्षा की गई। आईजी श्री गर्ग ने स्पष्ट कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि 60 दिनों से अधिक समय से लंबित महिला अपराधों के मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए। वहीं जो मामले 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर हैं, उनमें लगातार साक्ष्य संकलन कर समय पर विवेचना पूर्ण की जाए।
बैठक के अंत में आईजी श्री राम गोपाल गर्ग ने सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता को त्वरित न्याय दिलाना पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

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