सारंगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र नामों पर दावा-आपत्ति का मौका, 9 सितंबर तक करें आवेदन…

सारंगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस सूची सर्वे-2018 एवं स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर जिले के समस्त जनपद पंचायतों से नियमानुसार अपात्र पाए गए हितग्राहियों के नामों की सूची तैयार की गई है। संबंधित प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं जनपद पंचायत की कार्यवाही के बाद प्राप्त अभिमत के आधार पर अपात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है।
जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार उक्त सूची को जिला कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है, ताकि संबंधित हितग्राही एवं उनके परिवार सूची में दर्ज अपने नाम और अपात्रता संबंधी जानकारी का अवलोकन कर सकें।
जिला पंचायत कार्यालय ने संबंधित हितग्राहियों एवं परिवारों को सूची के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। यदि किसी हितग्राही को सूची में उसका नाम अपात्र के रूप में दर्ज किए जाने पर आपत्ति है अथवा वह अपना पक्ष रखना चाहता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
इच्छुक हितग्राही 9 सितंबर 2026 को शाम 5:30 बजे तक अपना दावा-आपत्ति आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों एवं तथ्यों के साथ अपना आवेदन जमा करें। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति संबंधी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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