छत्तीसगढ़:छात्रा से छेड़छाड़ मामले में कॉलेज प्रिंसिपल को डेढ़ साल की सजा, अश्लील इशारे कर कमरे में आने को कहा…

बलरामपुर जिले में महाविद्यालय की एक छात्रा से अश्लीलता और छेड़छाड़ करने के मामले में जिला कोर्ट ने प्रभारी प्राचार्य को दो अलग-अलग मामले में एक साल की कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने 18 महीने वाली ही अपना फैसला सुनाया है.
दरअसल, मामला जिले के रामानुजगंज शासकीय महाविद्यालय का है. साल 2024 में कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने सहेली के साथ 12 अगस्त 2024 को प्रभारी प्राचार्य राम भजन सोनवानी के केबिन में एक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए गई हुई थी. इसी दौरान प्रभारी प्राचार्य ने उसके साथ अश्लीलता और गलत इशारे करते हुए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने रूम में आने की बात कही थी.
छात्रा ने तुरंत कराई एफआईआर
इससे आहत होकर छात्रा ने नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था. वहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में प्रभारी प्राचार्य राम भजन सोनवानी के खिलाफ 18 महीने बाद फैसला सुनाया है.
जिला एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि मामला 12 अगस्त 2024 की है. इसमें पीड़िता कॉलेज की छात्रा थी. आरोपी उस दौरान प्रभारी प्रचार के रूप में पदस्थ था. पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए आरोपी प्राचार्य के पास गई थी. इस दौरान आरोपी प्रचार उसे गलत इशारा करते हुए कुछ बात कही. इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया