सारंगढ़

अवैध धान परिवहन पर प्रशासन का सख्त रवैया, पटवारी को कारण बताओ नोटिस..175 बोरी धान बिना अनुमति परिवहन का मामला, 24 घंटे में जवाब तलब..

सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
जिले में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी सारंगढ़ द्वारा पटवारी श्री कृष्णा कश्यप, तहसील बरमकेला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-26 के तहत अवैध धान के आवक एवं परिवहन पर रोक लगाने कलेक्टर के निर्देश पर उड़नदस्ता जांच दल गठित किया गया था। इसी क्रम में 19 जनवरी 2025 को तहसील बरमकेला अंतर्गत ग्राम खैरझिटी में ग्राम कोटवार श्री मोतीलाल यादव के निवास एवं कोठार की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 13 AS 0277 में 175 बोरी कृषि उपज धान लदा पाया गया।
जांच में यह सामने आया कि संबंधित धान का परिवहन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया तथा इसे स्वयं के टोकन में विक्रय हेतु लाया जा रहा था। भौतिक सत्यापन में पटवारी द्वारा की गई पुष्टि त्रुटिपूर्ण पाई गई, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध मानते हुए लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना गया है।
प्रशासन ने पटवारी को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस कार्रवाई से जिले में अवैध धान खरीदी एवं परिवहन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासन के इस कदम को धान घोटालों पर लगाम लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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