छत्तीसगढ़

3 साल तक जेल और 50 लाख जुर्माना, मोबाइल सिम इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को सरकार का अलर्ट…

मोबाइल फोन में लगने वाला सिम कार्ड जिसे लोग मामूली समझते हैं, उसका गलत इस्तेमाल परेशानियां पैदा कर सकता है। सरकार ने इसे लेकर एक अलर्ट जारी किया है। बताया है कि उसने फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी किए जाने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है।

ये घटनाएं छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए अलर्ट हैं जो सिम को लेकर सावधानी नहीं बरतता। सरकार के दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सिम के गलत इस्तेमाल पर 3 साल तक जेल और 50 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

दूरसंचार विभाग के मध्य प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी किए जाने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में हुए साइबर अपराध के मामलों की जांच में कुछ ऐसे केस सामने आए जिनमें छत्तीसगढ़ में एक पॉइंट ऑफ सेल एजेंट ने लोगों की जानकारी या सहमति के बिना उनके आइडेंटिटी प्रूफ का उपयोग करके 25 मोबाइल सिम अवैध तरीके से एक्टिव किए थे।

दूरसंचार विभाग ने उस POS को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया और फ्यूचर में कोई भी सिम जारी करने से रोक दिया।
सभी 25 मोबाइल कनेक्शनों की डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर जांच की गई और जिन कनेक्शनों को संदिग्ध पाया गया, उनका फिर से वेरिफिकेशन किया गया। जो नंबर वेरिफाई नहीं हो पाए उन्हें बंद कर दिया गया। (REF.)


दूरसंचार विभाग ने लोगों को दी सलाह

दूरसंचार विभाग ने ऐसे मामलों से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को कुछ सलाह दी हैं। बताया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड इशू करना, IMEI नंबरों में छेड़छाड़ करना अपराध है। ऐसे मामलों में 3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

ये काम बिलकुल ना करें

सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि वो अपने नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड को किसी और से शेयर ना करें ना ही ट्रांसफर करें।
लोगों से कहा गया है कि वो संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए रेगुलर अपने मोबाइल कनेक्शन की जांच करें।
लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके SIM का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में हुआ तो असल सब्सक्राइबर पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
फेक डॉक्युमेंट्स, फर्जीवाड़ा करके सिम लेना भी अपराध है। लोगों को टेंपर्ड IMEI वाले मोबाइल/डिवाइस और SIM बॉक्स से भी बचना चाहिए।

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