छत्तीसगढ़:शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

रायपुर। रेप और एट्रोसीटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया. कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा. आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले को फास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले मे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.

- छत्तीसगढ़:युवतियों के बीच विवाद, लड़की ने चलाया चाकू, पुलिस भी रह गई हैरान… - March 14, 2025
- सेमीफाइनल में गरजा युवराज सिंह का बल्ला, भारत ने AUS को सेमीफाइनल में 94 रनों से रौंदा… - March 14, 2025
- छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा: होली मनाने घर जा रहे एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, अनियंत्रित कार नहर में पलटी… - March 14, 2025