पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया अलर्ट, अब इन लोगों को देना होगा 10 हजार जुर्माना…

पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर हर करदाता के लिए अनिवार्य होता है. यह एक दस अंकों की विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक (alphanumeric) पहचान संख्या है। पैन कार्ड का प्रयोग विभिन्न वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसे कि बड़ी राशि का भुगतान, कर का भुगतान, और बैंक खाता खोलना.
यह कार्ड भारत के आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है.
क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना है लीगल?
कई लोग अनजाने में एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) बनवा लेते हैं, लेकिन यह अवैध है. आयकर अधिनियम के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 139ए (7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता और न ही रख सकता है. एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना कानूनी रूप से सही नहीं है. यदि किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उन्हें तुरंत एक को रद्द करना चाहिए, ताकि किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके.
कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकते, लेकिन पैन कार्ड नंबर की दो फिजिकल कॉपी रखी जा सकती है. जिसमें से एक कॉपी को लीगल और दूसरी कॉपी को डुप्लिकेट माना जाता है.
कितना भरना होगा जुर्माना-
एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम के सेक्शन 272बी के अंतर्गत जिनके भी पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनके दस हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा. यदि पैन कार्ड में गलत जानकारी दी जाती है तो भी जुर्माने (fine) का भुगतान करना पड़ सकता है.
करदाताओं के लिए जरूरी है पैन कार्ड-
पैन कार्ड (PAN Card) सभी वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है. इससे पैसे के लेनदेन को ट्रैक करना सरल होता है. टैक्स का भुगतान करते समय, टैक्स रिफंड प्राप्त करने में और आयकर विभाग से किसी भी संचार के लिए पैन कार्ड महत्वपूर्ण होता है. इसके अलावा, आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक (Link to Aadhaar Card) करना भी आवश्यक बना दिया है. इस प्रकार, पैन कार्ड वित्तीय अधूरे मामलों और टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं (tax related procedures) में एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है.
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